मद्रास हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब यू/ए सर्टिफिकेट के साथ सिनेमाघरों में आएगी फिल्म
जना नायकन। सेंसर सर्टिफिकेट विवाद पर आखिरी फैसला आ गया है। थलपति विजय की फिल्म, जो 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से क्लियरेंस सर्टिफिकेट न मिलने के बाद रोक दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अब जना नायकन के मेकर्स द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है, जिन्होंने फिल्म के लिए CBFC सर्टिफिकेट जारी होने में देरी को लेकर कोर्ट का रुख किया था।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि संबंधित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए वह राहत में बदलाव करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
अपने फैसले में, कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन द्वारा जारी उस लेटर को रद्द कर दिया, जिसने जना नायकन को एक रिव्यू कमेटी के पास भेजा था। कोर्ट ने CBFC को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। याचिका को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत “UA” सर्टिफिकेट दिया जाए।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों की जांच करने के बाद, यह बिल्कुल साफ था कि शिकायतकर्ता की शिकायत सोची-समझी लग रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने से एक खतरनाक चलन शुरू होगा, जिससे बचना चाहिए। अपनी टिप्पणियों में, कोर्ट ने आगे कहा कि 6 जनवरी को अपलोड किया गया चेयरपर्सन का लेटर अधिकार क्षेत्र से बाहर था। बता दे की विजय थलपती की यह आखिरी फिल्म है ,उन्होंने फिल्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
यू/ए सर्टिफिकेट के साथ सिनेमाघरों में आएगी जन नायकन
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